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माहिरा होम्स के बिल्डर को शर्तों के साथ राहत
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गुरुग्राम। सेक्टर-68 स्थित माहिरा होम्स के आवंटियों को अब उनके घर मिलने का रास्ता खुल गया है। निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग केएम पांडुरंग ने काली सूची में डाले गए बिल्डर को शर्तों के साथ राहत देने का आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि बिल्डर निर्माण के चरणों के आधार पर आवंटियों से भुगतान लेगा। कोई बढ़ा हुआ पैसा आवंटियों से नहीं लिया जाएगा। केएम ने अपने आदेश में कहा है कि बिल्डर साइट पर एक बोर्ड भी लगवाएगा, जिसमें डीटीपीसी के फेवर में गिरवी रखे गए फ्लैटों की सूची लिखी होगी।
सभी को घर, सभी को छत के लिए सुलभ हाउसिंग की शुरुआत सेक्टर-68 में माहिरा होम्स प्रोजेक्ट से की गई थी। इसके लिए जनता से पैसे लिए। अगस्त 2022 में प्रोजेक्ट पूरा होना था। इसके पूरा होने से पहले लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बिल्डर को चार अन्य साइटों के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया। कंपनी आवंटियों से 60 फीसदी तक भुगतान भी ले चुकी है। सेक्टर-104 वाले प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। दो महीने पहले फर्जी बैंक गारंटी और अन्य प्रकार की आनियमितताएं पाए जाने पर निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से माहिरा होम्स के बिल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। साथ ही दो मुकदमे भी दर्ज हुए थेे। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने बिल्डर के बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। बिल्डर को काली सूची में डाला गया। इसके जवाब में बिल्डर की ओर से निदेशक के यहां अपील की गई। सुनवाई में बिल्डर ने अपने बिना बिके फ्लैट डीटीपीसी में गिरवी रखने की पेशकश की थी। विभाग के अन्य प्रावधान भी स्वीकार करने की बात की थी। इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।
सेक्टर-68 स्थित माहिरा होम्स के आवंटी प्रोजेक्ट रुकने के बाद लगातार जिला नगर योजनाकार कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने और खाते फ्रीज होने से प्रोजेक्ट रुक गया है जिसका सीधा असर आवंटियों पर पड़ रहा है। वह 90 फीसदी तक भुगतान अपने फ्लैटों के लिए कर चुके हैं लेकिन मकान नहीं मिला है।
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सभी को घर, सभी को छत के लिए सुलभ हाउसिंग की शुरुआत सेक्टर-68 में माहिरा होम्स प्रोजेक्ट से की गई थी। इसके लिए जनता से पैसे लिए। अगस्त 2022 में प्रोजेक्ट पूरा होना था। इसके पूरा होने से पहले लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके अलावा बिल्डर को चार अन्य साइटों के लिए लाइसेंस भी दे दिया गया। कंपनी आवंटियों से 60 फीसदी तक भुगतान भी ले चुकी है। सेक्टर-104 वाले प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हुआ है। दो महीने पहले फर्जी बैंक गारंटी और अन्य प्रकार की आनियमितताएं पाए जाने पर निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से माहिरा होम्स के बिल्डर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। साथ ही दो मुकदमे भी दर्ज हुए थेे। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने बिल्डर के बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। बिल्डर को काली सूची में डाला गया। इसके जवाब में बिल्डर की ओर से निदेशक के यहां अपील की गई। सुनवाई में बिल्डर ने अपने बिना बिके फ्लैट डीटीपीसी में गिरवी रखने की पेशकश की थी। विभाग के अन्य प्रावधान भी स्वीकार करने की बात की थी। इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने का रास्ता खुला है।
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सेक्टर-68 स्थित माहिरा होम्स के आवंटी प्रोजेक्ट रुकने के बाद लगातार जिला नगर योजनाकार कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि बिल्डर का लाइसेंस रद्द होने और खाते फ्रीज होने से प्रोजेक्ट रुक गया है जिसका सीधा असर आवंटियों पर पड़ रहा है। वह 90 फीसदी तक भुगतान अपने फ्लैटों के लिए कर चुके हैं लेकिन मकान नहीं मिला है।
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