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Gurugram News: नियमित हुईं 21 काॅलोनियों में प्रॉपर्टी की हो सकेगी रजिस्ट्री

Mon, 04 Mar 2024 12:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 12:08 AM IST
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Registration of property can be done in 21 colonies which were regularized
जिला योजनाकार विभाग ने एनओसी के लिए टाउन प्लानिंग पोर्टल पर एनओसी देने का प्रावधान किया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हाल में नियमित हुईं अवैध काॅलोनियों के लोग अब अपना प्लॉट बेच सकेंगे। इसके लिए जिला योजनाकार विभाग ने एनओसी के लिए टाउन प्लानिंग पोर्टल पर एनओसी देने का प्रावधान कर दिया है। अभी लोगों को प्लॉट खरीदने और बेचने में परेशानी होती थी।
प्रदेश सरकार ने अक्तूबर 2023 में 21 अवैध काॅलोनियों को नियमित किया था। अब जिला योजनाकार विभाग के निदेशक अमित खत्री के आदेश पर इन काॅलोनियों में किसी भी प्लाट या मकान की रजिस्ट्री के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पोर्टल टीसीपी हरियाणा पर ऑनलाइन एनओसी देने का प्रावधान शुरू किया गया है। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। सबसे पहले इसके लिए प्लाॅट मालिक/आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा। पूरे कागजात व अन्य जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। विभाग ने चार अक्तूबर 2023 को 21 काॅलोनियों को वैध करने की अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत गुरुग्राम, मानेसर, सोहना, पटौदी व फर्रुखनगर के अलग-अलग गांवों की करीब 186 एकड़ में काॅलोनियां काटी गई हैं।
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नियमित हुईं काॅलोनियां
मानेसर के ग्वालियर में एक काॅलोनी 6.05 एकड़ में, दूसरी 5.20 में, सिधरावली में 4.35 एकड़ में, बिलासपुर में 3.50, पटौदी के भौड़ाकलां में एक काॅलोनी 3.37 एकड़ में, दूसरी 3.76, तीसरी 28.81, चौथी 3.85, पांचवी 35.77, छठीं 25.68 एकड़ में विकसित है। जटौला में 4.80, सांपका में 4.31, फर्रुखनगर के मुबारकपुर में पहली काॅलोनी 4.75 एकड़ में, दूसरी 2.74, तीसरी 5.23, ताजनगर में 11.84 एकड़ में, सोहना के दौला में 6.0 एकड़ में, सिलानी में 12.50 एकड़ में, महेन्द्रवाड़ा एवं घामड़ौज में 2.80, सहजावास में 19.96, सकतपुर में 2.20 एकड़ समेत करीब 186 एकड़ में 21 काॅलोनियों को स्वीकृत किया गया था। इन काॅलोनियों को आईडी नंबर दिया गया है।
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ये है एनओसी लेने की पूरी प्रक्रिया
जिला योजनाकार के पोर्टल पर सबसे पहले अपना अकाउंट बना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद एनओसी वैद्य काॅलोनी के आप्शन पर जाकर एनओसी के आवेदन फार्म को भरना होगा। इसमें आवेदक की बेसिक जानकारी, जमीन की पूरी जानकारी, जिसके लिए एनओसी चाहिए, जमीन के एकाधिक किला नंबरों की जानकारी, प्लाॅट की जानकारी, खरीदार का ब्योरा, बेचने वाले का ब्योरा, जमीन तथा प्लाॅट से संबंधित दस्तावेज एवं कागजात पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। इसके बाद आवेदन को फाइनल जमा करना होगा। इसके जमा होने के बाद पुष्टि के लिए एनओसी का आवेदन नंबर जनरेट होगा।


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21 अवैध काॅलोनियों को अक्तूबर 2023 में स्वीकृत किया गया था। इसमें लोगों को रजिस्ट्री कराने में परेशानी न हो इसके लिए एनओसी ऑनलाइन देने का प्रावधान शुरू कर दिया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। -मनीष यादव, डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम
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