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Gurugram News: पिटबुल ने महिला व बच्चे को काटा, मालिक पर केस दर्ज

Sun, 04 Feb 2024 01:36 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Feb 2024 01:36 AM IST
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Pitbull bit woman and child, case registered against owner
साइबर सिटी में पिटबुल को पालने पर है पाबंदी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
साइबर सिटी में पिटबुल ने महिला व बच्चे को काट लिया। इस तरह के डॉग को पालने पर शहर में पाबंदी है। सेक्टर पांच थाना पुलिस ने शिकायत के बाद डॉग के मालिक के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।


पुलिस के अनुसार बुधवार को भीमगढ़ खेड़ी निवासी एक महिला व बच्चे को पिटबुल ने काट लिया। महिला अपने भाई के दो साल के बच्चे के साथ शाम को गेट के सामने खड़ी थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के पिटबुल ने महिला तथा छोटे बच्चे को काट कर घायल कर दिया। महिला के भाई ने सेक्टर-5 स्थित थाने में बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज कराई । जांच अधिकारी महीपाल ने बताया कि अभी कुत्ते की नस्ल का पता नहीं चल पाया है।
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एक महीने में कुत्तों के काटने के तीन से ज्यादा मामले
शहर में पिछले एक महीने में कुत्तों के काटने के मामलों में इजाफा हुआ है। बीते 19 जनवरी को सेक्टर-23ए में एक छोटी बच्ची को एक लावारिस कुत्ते ने काट लिया। मालिबू टाउन में भी एक महिला सहायिका को कुत्ते ने काट लिया। सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार में एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया और एक दूसरा कुत्ता महिला का बैग उठाकर ले गया। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों को डर व्याप्त है तथा इस संबंध में सख्त और स्थाई कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
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पिटबुल डॉग ब्रीड पालना है बैन
शहर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्पूट रेडरेसल फोरम ने कुछ नस्ल के कुत्तों पर बैन लगा दिया था। 2022 में 15 नस्लों के कुत्तों पर बैन लगाया गया है जिसमें पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो,रॉट वाइलर, नेपॉलियन मस्टिफ, बुहअबुल, प्रेस कनेरियो, वूल्फ डॉग, बैनडॉग, अमेरिकन बुलडॉग, फिला ब्रासिलेरियो, केन कॉर्सो आदि ब्रीड के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है। यह सभी खतरनाक प्रवृति के माने जाते हैं।




वर्जन
कुत्ते के काटने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के कुत्तों को पालने पर पाबंदी है। नगर निगम की ओर से भी इसमें राय मांगी जा रही है।
-महीपाल, जांच अधिकारी।
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