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Gurugram News: नूंह में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

Sat, 26 Aug 2023 11:08 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Aug 2023 11:08 PM IST
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Order issued to implement section 144 in Nuh
26 से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 26 से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार को लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच से इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और अन्य जन सेवकों पर लागू नहीं होंगे।
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जिलाधीश ने बताया कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत द्वारा 28 अगस्त को बृजमंडल शोभा यात्रा के आह्वान के तहत जिले में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा या व्यक्तियों को चोट लगने, मानव जीवन व संपत्ति को खतरा होने व सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश पारित किए हैं। जिले में इन आदेशों को पुलिस अधीक्षक, नूंह द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाएगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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28 तक ठीकरी पहरा लगाने के दिए आदेश
नूंह। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन पेट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के तहत नूंह जिले के सभी गांवों व शहरों में 26 से 28 अगस्त तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिला परिषद नूंह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओवरऑल इंचार्ज होंगे तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार व उप-तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय उनका सहयोग करेंगे। ठीकरी पहरा के लिए सभी गांवों व शहरों में स्थानीय निवासियों में से सक्षम लोगों की ड्यूटी लगाई जाए। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में संबंधित नगरपरिषद, नगरपालिकाओं व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे।

उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के पुन: ब्रजमंडल शोभायात्रा के आह्वान के मद्देनजर ठीकरी पहरा लगाने के आदेश पारित किए हैं। संवाद
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