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Gurugram News: चेक बाउंस होने पर जुर्माना सहित तीन करोड़ रुपये के साथ एक साल की जेल

Fri, 03 Mar 2023 12:04 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 03 Mar 2023 12:04 AM IST
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One year jail with Rs 3 crore including fine for check bounce
-पीड़ित ने दोषी को 2013 में दिए थे दो करोड़ रुपये
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चेक बाउंस होने पर जुर्माना सहित तीन करोड़ रुपये के साथ एक साल की जेल
- एक महीने में पैसे न देने पर एक महीने के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
- पीड़ित ने दोषी को 2013 में दिए थे दो करोड़ रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में एमटीए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के निदेशक आसिफ इकबाल को एक साल की सजा सुनाते हुए एक करोड़ रुपये का दंड भी लगाया है। इसके साथ ही अगर दोषी ने 30 दिन के अंदर पैसे शिकायतकर्ता को नहीं दिए तो एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास की अदालत ने दिया है। पीड़ित ने अपने एक दोस्त के कहने से दोषी की कंपनी को वित्तीय सहायता करने के लिए दो करोड़ रुपये 14 जून 2013 को दिए थे।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अमरजीत यादव ने बताया कि उनके मुव्वकिल आजाद डागर ने अपने दोस्त के कहने से एमटीए के निदेशक आसिफ इकबाल को दो करोड़ रुपये कंपनी को वित्तीय सहायता के तौर पर छह महीने के लिए दिए थे। इसके बदले में दोषी ने चार चेक 50 लाख रुपये के चेक जारी कर दिए थे। पीड़ित ने छह महीने बाद चेक बैंक में लगाए तो चेक को आरोपी ने क्लीयर होने से रुकवा दिया। पीड़ित ने पैसे देने के लिए दोषी को नोटिस भी भेजा था। उसने नोटिस को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में केस दायर किया।
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अधिवक्ता अमरजीत यादव ने बताया कि दोषी ने कोर्ट में यह भी कहा था कि चेक कंपनी के कार्यालय से गायब हो गए थे। इसलिए ही चेक को रुकवा दिया गया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आसिफ इकबाल को एक साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो करोड़ रुपये को एक बड़ी रकम होने के कारण जो पीड़ित को परेशानी हुई उसके लिए एक करोड़ रुपये को अतिरिक्त दंड लगाया है। दोषी को पीड़ित को तीन करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
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