फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   On the court's order, an FIR was registered against the minor's father at Sohna City police station.

Gurugram News: अदालत के आदेश पर नाबालिग के पिता के खिलाफ सोहना सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज

Fri, 22 May 2026 01:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 22 May 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
On the court's order, an FIR was registered against the minor's father at Sohna City police station.
-जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नाबालिगों के वाहन चलाने पर अदालत ने अभिभावकों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ज्योति ग्रोवर की अदालत ने सोहना सिटी थाने की पुलिस को नाबालिग के पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश पर वाहन चलाने वाले नाबालिग के पिता पर सोहना सिटी थाने में 20 मई को मोटर व्हीकल एक्ट 199ए के तहत प्राथमिकी दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल इकबाल कर रहे हैं।
यह मामला ट्रैफिक चालान से संबंधित है, जिसमें एक नाबालिग को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दोषी पाया गया था। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष सुनवाई के दौरान सामने आया कि संबंधित चालान अधिकारी ने न तो नाबालिग बच्चे के अभिभावक के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही बाइक मालिक को आरोपी बनाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199ए के तहत यह अनिवार्य है क्योंकि नाबालिग मोटर व्हीकल चलाने का पात्र नहीं होता। इससे सड़क पर दुर्घटना होने की संभावना होती है।
विज्ञापन

अदालत में सुनवाई के दौरान चालान करने वाला अधिकारी एसआई राजबीर से पूछा गया कि उन्होंने नाबालिग के पिता या बाइक के मालिक को आरोपी के रूप में क्यों शामिल नहीं किया गया। इस मामले में लापरवाही को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज क्यों दर्ज नहीं की गई। इस पर चालान करने वाला पुलिसकर्मी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश पर सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed