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Gurugram News: न फ्लाइट बुकिंग रद की और न ही रुपये वापस दिए, अब देने होंगे ब्याज समेत तीन लाख रुपये
Sat, 27 Sep 2025 07:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Updated Sat, 27 Sep 2025 07:30 PM IST
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- महिला ने दिल्ली से अमेरिका में शिकागो के लिए बुक की थी फ्लाइट
- रीढ़ की हड्डी में चोट आने से हो गई थी महिला घायल, नहीं कर सकती थी सफर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हादसे में घायल होने पर सफर न करने पर महिला की न फ्लाइट रद की और न ही रुपये वापस करने पर उपभोक्ता आयोग ने मुआवजे के साथ तीन लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-47 निवासी उपासना ने लॉट पोलिश एयरलाइंस और स्काईलक्स ट्रेवल्स पर 10 जून 2024 को दिल्ली से अमेरिका के शिकागो जाने और वापस आने के लिए टिकट बुक किए थे। टिकट के लिए 3.02 लाख रुपये दिए थे। उनकी उड़ान 16 जुलाई 2024 को दिल्ली से और 11 सितंबर 2024 को शिकागो से वापसी की थी। 12 जुलाई 2024 को एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चिकित्सकों ने उन्हें छह महीने तक पूरा आराम करने और बैठने-उठने से बचने की सलाह दी।
उन्होंने उसी दिन ट्रेवल कंपनी को ईमेल भेजकर हादसे और डॉक्टर की सलाह की जानकारी का हवाला देते हुए टिकट बुकिंग रद करने के लिए कहा। यह सूचना उड़ान से 72 घंटे पहले दी गई थी। इसके बावजूद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही रुपये वापस किया। कई बार कंपनी से संपर्क किया। उनकी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की। आयोग में सुनवाई के दौरान एयरलाइन और ट्रैवल कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी तीन लाख दो हजार रुपये याचिका दायर करने की तिथि से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 30 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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- रीढ़ की हड्डी में चोट आने से हो गई थी महिला घायल, नहीं कर सकती थी सफर
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हादसे में घायल होने पर सफर न करने पर महिला की न फ्लाइट रद की और न ही रुपये वापस करने पर उपभोक्ता आयोग ने मुआवजे के साथ तीन लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-47 निवासी उपासना ने लॉट पोलिश एयरलाइंस और स्काईलक्स ट्रेवल्स पर 10 जून 2024 को दिल्ली से अमेरिका के शिकागो जाने और वापस आने के लिए टिकट बुक किए थे। टिकट के लिए 3.02 लाख रुपये दिए थे। उनकी उड़ान 16 जुलाई 2024 को दिल्ली से और 11 सितंबर 2024 को शिकागो से वापसी की थी। 12 जुलाई 2024 को एक हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। चिकित्सकों ने उन्हें छह महीने तक पूरा आराम करने और बैठने-उठने से बचने की सलाह दी।
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उन्होंने उसी दिन ट्रेवल कंपनी को ईमेल भेजकर हादसे और डॉक्टर की सलाह की जानकारी का हवाला देते हुए टिकट बुकिंग रद करने के लिए कहा। यह सूचना उड़ान से 72 घंटे पहले दी गई थी। इसके बावजूद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही रुपये वापस किया। कई बार कंपनी से संपर्क किया। उनकी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की। आयोग में सुनवाई के दौरान एयरलाइन और ट्रैवल कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आयोग ने आदेश दिया है कि कंपनी तीन लाख दो हजार रुपये याचिका दायर करने की तिथि से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 30 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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