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किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा

Sat, 17 Aug 2019 11:06 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2019 11:06 PM IST
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molestation case one gets 3 years punishments
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष की सजा
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गुरुग्राम। दो वर्ष पूर्व आईएमटी मानेसर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार दे दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा की अदालत ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 28 मार्च 2017 को आईएमटी मानेसर थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया कि रात को उनकी बेटी और बेटा सो रहे थे। इनके साथ ही घर में आए हुए सत्येंद्र शर्मा भी पास ही में सो रहा था। आधी रात को सभी के सो जाने के बाद आरोपी उठा और किशोरी के पास जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। किशोरी की आंख खुलने पर उसने शोर मचा दिया। शोर-शराबा सुनकर जब पीड़िता की मां जागी, तो बेटी ने आपबीती सुनाई। मां की शिकायत पर आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की ओर से अदालत में पेश कि गई चार्जशीट में ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
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