फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Man sentenced to 7 years in prison for raping and blackmailing woman

Gurugram News: महिला से दुष्कर्म व ब्लैकमेल करने के दोषी को 7 साल की कैद

Sun, 09 Nov 2025 12:17 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 09 Nov 2025 12:17 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 7 years in prison for raping and blackmailing woman
- जिला अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। परिचित महिला से दुष्कर्म व वीडियो बना ब्लैकमेल करने के दोषी कृष्ण चंद कटियार उर्फ प्रिंस को जिला अदालत ने 7 साल कैद की सजा दी है। सबूतों व गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सारन थाना में एफआईआर 4 सितंबर 2022 को दर्ज हुई थी। महिला ने शिकायत दी कि वह सारन थाना इलाके में पति के साथ किराये पर रहती है। पास के इलाके में रहने वाला पति का परिचित कृष्ण चंद कटियार उर्फ प्रिंस अक्सर उसके घर आता था। एक दिन उसने अकेला पाकर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के अनुसार 5-6 दिन बाद आरोपी फिर से आया और धमकी देकर दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।
विज्ञापन

महिला के अनुसार आरोपी उसे ब्लैकमेल कर अक्सर दुष्कर्म करने लगा। परेशान होकर शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच की। आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसे फोरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अब जिला अदालत ने प्रिंस को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed