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Gurugram News: माहिरा बिल्डर के पांचों प्रोजेक्ट रद्द, बैंक खाते फ्रीज

Wed, 20 Mar 2024 01:23 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 01:23 AM IST
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Mahira Builder's five projects canceled, bank accounts frozen
रेरा ने गुरुग्राम में की कार्रवाई, पांचों प्रोजेक्ट में हजारों लोगों ने करोड़ों रुपये किए हैं निवेश
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सेक्टर-68, 104, 103, 63ए और 95 में चली रहे थे प्रोजेक्ट


संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने माहिरा बिल्डर के गुरुग्राम में चल रहे सभी पांचों प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। इन पांचों प्रोजेक्ट में हजारों निवेशकों के करोड़ों रुपये लगे हैं। निवेशकों द्वारा 95 प्रतिशत तक राशि देने के बाद भी बिल्डर ने समय से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। रेरा के इन आदेशों से हजारों निवेशकों को तगड़ा झटका लगा है।
प्राधिकरण रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 7 (1) (ए), (बी) और (डी) के प्रावधानों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किफायती आवास परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करना उचित समझता है। प्राधिकरण ने धारा 7(4)(ए) के तहत निर्देश दिया है कि प्रमोटर को उन परियोजनाओं के संबंध में अपनी वेबसाइट तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रमोटर को ब्लैकलिस्ट कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर डिफॉल्टरों की सूची में शामिल किया जाएगा।
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अधिनियम की धारा 7(4)(सी) के तहत यह निर्देशित किया गया है कि परियोजनाओं के बैंक खाते रखने वाले संबंधित बैंक अगले आदेश तक परियोजनाओं के खातों को फ्रीज रखेंगे। प्राधिकरण ने कहा, यह रेरा अधिनियम 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आवंटियों के वैधानिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।
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मामले के तथ्यों और कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड पर लाए गए विवरणों को देखने के बाद प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रमोटर ने जानबूझकर रेरा अधिनियम 2016 और नियमों और विनियमों के तहत विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रमोटर ने अपनी सभी पांच परियोजनाओं में निर्दोष घर खरीदारों की जमा की गई राशि को गैरकानूनी तरीके से डायवर्ट किया है।


इनसेट
निरीक्षण के बाद रेरा ने की कार्रवाई
गुरुग्राम में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की माहिरा होम्स नाम से पांच किफायती आवास परियोजनाएं शुरू की गई थीं। जिसमे माहिरा होम्स सेक्टर-68, माहिरा होम्स सेक्टर-104, माहिरा होम्स सेक्टर-103, माहिरा होम्स सेक्टर-63ए और माहिरा होम्स सेक्टर-95 हैं। प्राधिकरण ने पहले 14 फरवरी को इन सभी पांच परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।



वर्जन
माहिरा होम प्रमोटर ने विभिन्न खातों में चूक की है। रेरा अधिनियम के संरक्षक होने के कारण आवंटियों के अधिकारों की रक्षा करना प्राधिकरण का कर्तव्य है। ऐसे में इनकी सभी पांच परियोजनाओं के पंजीकरण को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। - अरुण कुमार, रेरा अध्यक्ष, गुरुग्राम।
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