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Gurugram News: गोली मारकर हत्या मामले में दोषी महिला समेत तीन को उम्र कैद

Fri, 17 May 2024 05:37 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 05:37 AM IST
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Life imprisonment to three including woman found guilty in shooting murder case
50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया, वर्ष 2019 में गांव जखोपुर में दिया था वारदात को अंजाम
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद और 50-50 हजार जुर्माना लगाया है। इसमें एक महिला व दो अन्य शामिल है। आरोपियों ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
सोहना थाना पुलिस को 27 मार्च 2019 को सूचना मिली थी कि राकेश नामक व्यक्ति की गांव जखोपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को मृतक की भतीजी शीतल ने दी शिकायत में बताया था कि इसका पति चाची को लेकर फरार हो गया था। जिसके बाद वह अपने चाचा राकेश के साथ गांव जखोपुर में रहने लगी थी। 27 मार्च को वह दादी के साथ घर से बाहर गई हुई थी, जब वापस आकर देखा तो चाचा खून से लथपथ पड़े हुए थे। इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना सदर सोहना पुलिस ने हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने 31 मार्च 2019 को सागरपुर फरीदाबाद निवासी देव उर्फ मोनू व कबूलपुर फरीदाबाद निवासी कन्हैया और तीन अप्रैल 2019 को आरोपी जखोपुर गुरुग्राम निवासी शीतल को गिरफ्तार किया था। पुलिस जांच में पता चला कि मृतक राकेश की भतीजी शीतल के साथ आरोपी कन्हैया के अवैध संबंध थे। शीतल पहले भी 3-4 बार आरोपी के साथ फरार हो चुकी थी। आरोपी देव आरोपी कन्हैया का भतीजा है। आरोपी कन्हैया ने शीतल के साथ अवैध संबंध के चलते राकेश को मारने की साजिश रची थी।
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शीतल अपनी दादी के साथ किसी काम से बाहर चली गई और पीछे से आरोपी कन्हैया अपने एक साथी को लेकर राकेश की हत्या करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया। आरोपी कन्हैया ने राकेश को पीछे से पकड़ लिया व आरोपी देव ने राकेश के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। 16 मई को एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया देते हुए उम्र कैद व 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आरोपी देव को आईपीसी की धारा 201 के तहत 5 वर्ष कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत भी 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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