फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Life imprisonment for one person convicted of shooting and killing a Sarpanch, seven years imprisonment for four others

Gurugram News: सरपंच की गोली मारकर हत्या के दोषी को उम्रकैद, चार को सात साल कैद

Thu, 13 Nov 2025 11:36 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 13 Nov 2025 11:36 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for one person convicted of shooting and killing a Sarpanch, seven years imprisonment for four others
सोहना थाना क्षेत्र में 15 जुलाई 2020 को हुई थी अलीपुर गांव के सरपंच की हत्या
विज्ञापन




संवाद न्यूज एजेंसी



गुरुग्राम। पांच साल पहले अलीपुर गांव के सरपंच की गोली मारकर हत्या मामले में जिला अदालत ने एक दोषी को उम्रकैद और चार को सात साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी भरत को आजीवन कारावास की सजा और 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकेश उर्फ प्रिंस, पुनीत और अनमोल को सात साल कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। मृतक के भाई की शिकायत पर 15 जुलाई 2020 को शहर थाना सोहना ने दर्ज किया था।


मृतक सरपंच मनोज के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भाई 15 जुलाई को अपनी बेटी को गाड़ी से लेकर अस्पताल लेकर गया था। उन्हें सूचना मिली कि उनके भाई को गोली मार दी और उन्हें निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।पुलिस ने मामला दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को दोषियों को सजा दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed