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Gurugram News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 04 Aug 2024 03:52 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2024 03:52 AM IST
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Life imprisonment for murder accused
पत्थर से सिर पर हमला कर दिया था वारदात को अंजाम, दस हजार का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पत्थर से हमला कर युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी मनोज कुमार निवासी गांव छिलोलर जिला बांदा यूपी, हाल निवासी गांव सरहौल, गुरुग्राम को अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने दिया है। यह मामला थाना डीएलएफ फेज वन में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता कल्लू सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि श्याम चंद्र झा कॉलोनी नजदीक मार्बल मार्केट गांव सिकंदरपुर घोसी में उनका घर है। सात मई 2019 को रात के 9.30 बजे कल्लू सिंह अपने भाई गब्बर सिंह के साथ शराब पीकर घर की छत पर सो गए थे। जब सुबह उठकर देखा तो उसका भाई गब्बर सिंह दो कमरों की दीवारों के बीच मृत पड़ा मिला था। शरीर पर चोट के निशान थे। गब्बर सिंह के सिर पर पत्थर मारा गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली गई। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मनोज को दस मई को गिरफ्तार कर लिया था।
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