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Gurugram News: चाकू से हत्या करने वाले को आखरी सांस तक कारावास

Sat, 19 Aug 2023 07:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Updated Sat, 19 Aug 2023 07:07 PM IST
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Life imprisonment for knife killer
चाकू से हत्या करने वाले को आखरी सांस तक कारावास
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- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया अदालत ने
-2020 मार्च में गांव टीकरी में की थी बिरेंद्र की हत्या

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। गांव टीकरी में तीन साल पहले मामूली कहासुनी के बाद युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी मिट्ठू महाराज को अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को आखरी सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश मोना सिंह की अदालत ने दिया है।
एक साल पहले हुई कहासुनी में दुकान में सो रहे बीरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हवलदार की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हवलदार राकेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 मार्च 2020 को सूचना मिली थी कि गांव टीकरी में सरकारी स्कूल के पास जूते की दुकान में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी है। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो दुकान मालिक होशियार सिंह ने बताया कि मृतक बीरेंद्र शाह रात में उनकी दुकान में ही सोता है। उन्होंने सुबह देखा की वह खून से लथपथ है। इस मामले में बीरेंद्र के चचेरे भाई ने बताया कि उसकी घटना वाले दिन से करीब एक साल पहले बिहार निवासी मिट्ठू महाराज से कहासुनी हो गई थी। इसके चलते वह उससे रंजिश रखने लगा था।
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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी मिट्ठू को दोषी ठहराते हुए आखरी सांस तक आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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