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Gurugram News: जीजा के भाई की हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद

Sun, 02 Nov 2025 12:32 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 02 Nov 2025 12:32 AM IST
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Life imprisonment for four people in the murder of brother-in-law
-सेक्टर-58 थाना इलाके में हुई थी वारदात
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। महिलाओं के बीच हुए विवाद के बाद पीट-पीटकर जीजा के भाई राजपाल की हत्या मामले में चार दोषियों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया है। अदालत ने चारों दोषियों किशनपाल, उसके भाई सुनील कुमार, गोपाल और साले दुर्लभ पर 51-51 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।


सेक्टर-58 थाना इलाके में वारदात 11 दिसंबर 2020 को हुई थी। मूलरूप से यूपी मैनपुरी के विजयपाल यहां सेक्टर-25 स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहकर निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। विजयपाल के रिश्तेदार भी कृष्णा कॉलोनी में किराये पर रहते थे। 11 दिसंबर 2020 को विजयपाल और किशनपाल के परिवार की महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों को लोगों ने शांत कराया। देर रात एक बजे दोनों पक्षों के पुरुषों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि किशनपाल ने अपने भाई सुनील कुमार, गोपाल और साले दुर्लभ के साथ मिलकर विजयपाल और उनके भाई राजपाल पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान विजयपाल के भाई राजपाल के सिर में गंभीर चोट आई। बाद में इलाज के दौरान राजपाल की मौत हो गई। विजयपाल और किशनपाल आपस में जीजा-साले है। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर किशनपाल, सुनील, गोपाल और दुर्लभ को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनके खिलाफ चालान तैयार कर अदालत में पेश किया जिसमें पुलिस ने 16 गवाह बनाए। सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।
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