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Gurugram News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 55 हजार जुर्माने की सजा

Fri, 25 Apr 2025 12:20 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Apr 2025 12:20 AM IST
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Life imprisonment and Rs 55,000 fine for murder convict
नूंह। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महिला की हत्या और दहेज उत्पीड़न के मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद खालिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी नजमा की हत्या कर दी थी। मामला वर्ष 2021 का है, जिसकी शिकायत नूंह थाना शहर में दर्ज कराई गई थी। शिकायत पक्ष के वकील ताहिर हुसैन रुपड़िया की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50,000 जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। वहीं सरकारी वकील मोहित तंवर ने आरोपी की तरफ से दलीलें पेश कीं। मृतका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया। संवाद
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