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Gurugram News: 11 साल में प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं देने पर अब ब्याज समेत देने होंगे चार लाख
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2013 में अलवर में किया था फ्लैट बुक, कंपनी ने 12 माह में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर देने का आश्वासन दिया था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट बुक करने के 11 साल बाद भी प्रोविजनल अलॉटमेंट न देने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ब्याज समेत चार लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। फ्लैट बुक करने के दौरान कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि अगर 12 महीने में उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनके रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
पटौदी के मौजाबाद निवासी संजीव कुमार वशिष्ठ ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि शोभा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से राजस्थान के जिला अलवर, भिवाड़ी में बनाई जा रही भिवाड़ी होम्स एक घर मेरा भी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने चार लाख रुपये 2013 में दिए थे। उस दौरान कंपनी ने कहा था कि 12 महीने में अगर उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनके रुपये वापस कर दिए जाएंगे लेकिन 2024 तक उन्हें कोई भी दस्तावेज कंपनी की तरफ नहीं दिए गए। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की गई।
आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि जिस दिन शिकायतकर्ता ने रुपये दिए थे उस दिन से नौ प्रतिशत की दर से चार लाख रुपये वापस करें। इस दौरान मानसिक रूप से शिकायतकर्ता को होने वाली परेशानी पर 30 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फ्लैट बुक करने के 11 साल बाद भी प्रोविजनल अलॉटमेंट न देने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को ब्याज समेत चार लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। फ्लैट बुक करने के दौरान कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया था कि अगर 12 महीने में उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनके रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
पटौदी के मौजाबाद निवासी संजीव कुमार वशिष्ठ ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि शोभा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरफ से राजस्थान के जिला अलवर, भिवाड़ी में बनाई जा रही भिवाड़ी होम्स एक घर मेरा भी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने चार लाख रुपये 2013 में दिए थे। उस दौरान कंपनी ने कहा था कि 12 महीने में अगर उन्हें प्रोविजनल अलॉटमेंट नहीं मिला तो उनके रुपये वापस कर दिए जाएंगे लेकिन 2024 तक उन्हें कोई भी दस्तावेज कंपनी की तरफ नहीं दिए गए। इस पर उन्होंने आयोग में याचिका दायर की। कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की गई।
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आयोग ने दस्तावेज के आधार पर कंपनी को आदेश दिया है कि जिस दिन शिकायतकर्ता ने रुपये दिए थे उस दिन से नौ प्रतिशत की दर से चार लाख रुपये वापस करें। इस दौरान मानसिक रूप से शिकायतकर्ता को होने वाली परेशानी पर 30 हजार रुपये और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च होने पर 22 हजार रुपये दिए जाएं।
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