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धीरेंद्र ब्र्रह्मचारी के आश्रम की जमीन खरीद पर रोक खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, 15 फरवरी को प्रदेश सरकार देगी जवाब

Mon, 18 Jan 2021 11:30 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 11:30 PM IST
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High court petition against ban on land purchase of Dhirendra Brahmachari's ashram, state government will reply on February 15
गुरुग्राम। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु रहे धीरेंद्र ब्रह्मचारी की सोसाइटी की बेशकीमती जमीन के प्रकरण में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 15 फरवरी को प्रदेश सरकार को तलब किया है। यह आदेश जमीन की खरीद फरोख्त पर डीसी की ओर से लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली रिट पर दिया है।
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जमीन के खरीददार रेडोक्स ट्रेडेक्स प्रा. लि. एंड अदर्स ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि जिला उपायुक्त की ओर से रजिस्ट्री पर रोक का आदेश गलत है। इस मामले में अदालत ने डीसी और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके 15 फरवरी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। तत्कालीन जिला उपायुक्त अमित खत्री ने ऑफ लाइन रजिस्ट्री करने के 16 दिसंबर 2020 को आदेश जारी किए थे। इसके लिए सब रजिस्ट्रार वजीराबाद को पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि प्रार्थी अपर्णा आश्रम सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य निदेशक केएस पठानिया के प्रार्थना पत्र के अनुसार मैन्युअल कनविंस सेल डीड पंजीकृत कराने को पत्र मिला है।
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इसलिए इस कार्य की अनुमति दी जाती है। इसके बाद 27 दिसंबर 2020 को जिला उपायुक्त की ओर से सब रजिस्ट्रार तहसील वजीराबाद को प्रेषित पत्र में 24 दिसम्बर 2020 की रजिस्ट्री को रद्द करने को कहा गया। इसे रद्द करने के कारण भी पत्र में दिए गए थे। जिसमें जिला उपायुक्त ने कहा है कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी भी कम दी गई है। साथ ही रजिस्ट्री करने से पूर्व जिला अटॉर्नी की राय तथा जमीन के मालिकों के बारे में भी जानकारी ली जानी थी। जबकि ऐसा नहीं किया गया।
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