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Gurugram: प्रिंस हत्याकांड मामले में बालिग आरोपी के रूप में होगी भोलू की सुनवाई, 31 अक्तूबर को अगली सुनवाई

Mon, 17 Oct 2022 10:27 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 17 Oct 2022 10:27 PM IST
सार

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तीनों पक्षों की दलीलों का अध्ययन करने के बाद अपना फैसला दे दिया है कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी की तरह जिला एवं सत्र न्यायालय में की जाए।

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Hearing of accused Bholu as an adult accused in Prince murder case next hearing of the case on October 31
सांकेतिक फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रिंस हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सोमवार को सुनवाई हुई। सभी पक्ष बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने देर शाम अपने फैसले में कहा कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय में की जाएगी। आगामी 31 अक्तूबर को इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई होगी। बोर्ड तब तक इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज जिला एवं सत्र न्यायालय को भेज देगा।

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पिछली कई तारीखों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष तीनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा था। सीबीआई व पीड़ित के अधिवक्ता ने बोर्ड के समक्ष दलीलें पेश करते हुए आग्रह किया था कि इस मामले के आरोपी भोलू की सुनवाई बालिग आरोपी की तरह की जाए। जबकि भोलू के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा था कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई नाबालिग आरोपी के रूप में की जाए क्योंकि जब यह घटना घटित हुई थी, तब आरोपी भोलू नाबालिग था। 

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जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने तीनों पक्षों की दलीलों का अध्ययन करने के बाद अपना फैसला दे दिया है कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी की तरह जिला एवं सत्र न्यायालय में की जाए। अब उन सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है कि आरोपी भोलू के मामले की बालिग के रूप में सुनवाई होगी या फिर नाबालिग के रूप में। सभी की नजर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई थी।

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