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प्रिंस हत्याकांड: कातिल भोलू बालिग या नाबालिग फैसला कल, पांच साल पहले स्कूल के शौचालय में मिला था गला रेता शव

Mon, 12 Dec 2022 08:44 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: Vikas Kumar Updated Mon, 12 Dec 2022 08:44 PM IST
सार

गौरतलब है कि वर्ष-2017 के आठ सितंबर को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा-दो के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

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gurugram Prince murder case Murderer Bholu adult or minor decision on Tuesday
prince murder case - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सोहना रोड स्थित एक निजी स्कूल की कक्षा दूसरी के छात्र प्रिंस की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले में आरोपी भोलू को नाबालिग माना जाए या बालिग, इसका फैसला अब मंगलवार को होगा। सोमवार को इस मामले में फैसला आना था, मगर अदालत ने अगली तारीख 13 दिसंबर तय की है।

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसमें सभी पक्षों के अधिवक्ता अदालत में उपस्थित रहे। आरोपी पक्ष ने अदालत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के उस फैसले को चुनौती दी हुई है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग आरोपी के रूप में करने का फैसला दिया था। इसके खिलाफ आरोपी पक्ष ने सेशन कोर्ट में अपील की थी।

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पीड़ित पक्ष यानी प्रिंस के अधिवक्ता ने आरोपी की अपील का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपी के मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले के अनुसार बालिग आरोपी के रूप में की जानी चाहिए। गत दिवस आरोपी भोलू के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई थी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को खारिज कर भोलू को नाबालिग मानकर इस मामले की सुनवाई की जाए। दूसरी ओर सीबीआई के अधिवक्ता ने आरोपी भोलू की अपील को खारिज करने की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी के मामले की सुनवाई बालिग के रूप में ही की जाए।

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अदालत ने तीनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है। अब अदालत इस मामले में 13 दिसंबर को फैसला देगी कि आरोपी भोलू के मामले की सुनवाई नाबालिग आरोपी के रूप में की जाए या फिर बालिग के रूप में। अदालत के इस फैसले पर सभी पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।

यह था प्रकरण : गौरतलब है कि वर्ष-2017 के आठ सितंबर को गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के शौचालय में कक्षा-दो के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आनन-फानन में स्कूल बस परिचालक अशोक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जब परिजनों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की प्रदेश सरकार से गुहार लगाई तो सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी थी। सीबीआई ने इसी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र भोलू को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया था। सीबीआई परिचालक अशोक को क्लीन चिट दे चुकी है।

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