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Gurugram News: निर्धारित स्थानों पर ही होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री, सख्ती से लागू होंगे नियम

Sun, 19 Oct 2025 01:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 19 Oct 2025 01:00 AM IST
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Green crackers will be sold only at designated places, rules will be strictly enforced.
नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने से लेकर जुर्माना और गिरफ्तारी तक हो सकती है
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अमर उजाला ब्यूरो

फरीदाबाद। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने इस बार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए तयशुदा स्थानों की सूची जारी कर दी है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है ताकि दिवाली का पर्व उल्लास पूर्वक और स्वच्छ वातावरण में मनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि फरीदाबाद में अब केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी और वह भी केवल अधिकृत स्थलों पर बिक सकेंगे।

नगर निगम फरीदाबाद की ओर से जिला मजिस्ट्रेट को 17 अक्तूबर 2025 को जारी पत्र में उन स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां अधिकृत विक्रेता ही पटाखे बेच सकेंगे। इस व्यवस्था को नगर निगम, पुलिस विभाग और अग्निशमन विभाग के समन्वय से लागू किया जा रहा है ताकि सुरक्षा नियमों के पालन और पर्यावरणीय प्रभाव पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
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इन स्थानों पर ही होगी ग्रीन पटाखों की बिक्री
- एनआईटी दो - दशहरा ग्राउंड एनआईटी फरीदाबाद , सूरजकुंड मेला पार्किंग ग्राउंड
- एनआईटी तीन 3- सेक्टर 52 ग्राउंड एनआईटी
- ओल्ड फरीदाबाद एक व दो- दशहरा ग्राउंड सेक्टर 31 फरीदाबाद, सेक्टर 12 ग्राउंड (आईओसीएल के सामने)
- बल्लभगढ़- एक व दो - दशहरा ग्राउंड बल्लभगढ़, आईएमटी सेक्टर 68 बल्लभगढ़

सुरक्षा के रहेंगे पूरे इंतजाम
इन सभी स्थानों पर सुरक्षा मानकों, अग्निशमन उपकरणों और पर्याप्त दूरी के नियमों का पालन किया जाएगा। निगम की ओर से इन साइटों पर सीसीटीवी निगरानी, अग्निशमन वाहन और पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा।
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अवैध बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई
उपायुक्त विक्रम सिंह ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी इन निर्धारित स्थानों से बाहर पटाखों की बिक्री करेगा या गैर-ग्रीन पटाखों का व्यापार करेगा, तो उसके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त करने से लेकर जुर्माना और गिरफ्तारी तक के प्रावधान लागू होंगे।

बढ़ाई जाएगी गश्त
जिला पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाए ताकि अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जा सके। साथ ही निगम अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अधिकृत स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान पर पटाखों की अस्थायी दुकानें न लगने दें।

लोगों से की गई सहयोग की अपील
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ग्रीन पटाखे ही खरीदें और पटाखों का उपयोग भी सीमित मात्रा में करें। उपायुक्त ने कहा कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30 प्रतिशत कम प्रदूषण फैलाते हैं और इनमें कम सल्फर, एल्युमिनियम और नाइट्रेट तत्व होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दिवाली पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही पटाखे जलाए जाएं। उल्लंघन करने वालों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।


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प्रशासन की तरफ से पटाखे की बिक्री के लिए स्थानों का चयन किया गया है। सभी लोगों से अपील है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित समय में ग्रीन पटाखे ही जलाएं। - निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा
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