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Gurugram News: 1.80 लाख रुपये वार्षिक आय वाले उठा सकते हैं दयालु योजना का लाभ
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दयालु योजना बनी जरूरतमंदों का संबल- 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार उठा सकते हैं लाभ
- पात्र परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता पर 1 से 5 लाख रुपये तक की सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। गरीब परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार द्वारा शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दयालु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। दयालु योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलता है।
दयालु स्कीम के लिए दस्तावेज :-
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना के तहत तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी। विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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- पात्र परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता पर 1 से 5 लाख रुपये तक की सहायता
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। गरीब परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार द्वारा शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दयालु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पूरी तरह से निशुल्क है। योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी होती है। योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। दयालु योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलता है।
दयालु स्कीम के लिए दस्तावेज :-
दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड, मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी), मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है। योजना के तहत तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी। विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि दयालु योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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