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Gurugram News: चेक बाउंस के मामले में चार माह का कठोर कारावास

Wed, 29 Mar 2023 12:05 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 29 Mar 2023 12:05 AM IST
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Four months rigorous imprisonment in case of check bounce
100788 रुपये का चेक हुआ था बाउंस
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। जिला अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी युवक वरुण को दोषी करार देते हुए चार माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि चेक बाउंस की राशि पीड़ित को देनी होगी। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रदीप कुमार की अदालत ने मंगलवार को दिया।

दोषी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2013 में 27.99 लाख का लोन लिया था। इस मामले में इंडिया बुल्स हाउसिंग कंपनी ने 2018 में अदालत में याचिका दायर की थी। कंपनी के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी वरुण ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 2013 में 27.99 का लोन लिया था। इसके बाद अक्तूबर 2017 में लोन की किस्त का एक चेक दिया था। 100788 रुपये का यह चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद कंपनी ने अदालत में चेक बाउंस का केस दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी वरुण को चार माह का कठोर कारावास की सजा दी है।
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