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Gurugram News: चार दिन बढ़ा पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर का रिमांड
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अदालत ने एम्स के निदेशक को दिए छौक्कर के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किए कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की रिमांड को अदालत ने चार दिन के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक को उपचार के लिए ईडी को एम्स ले जाने के निर्देश दिए थे, टीम उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए लेकर गई थी, वहां उन्होंने उपचार नहीं लिया था।
ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि चार दिन के रिमांड के दौरान वह आरोपी को उपचार दिलाने और अदालत में सुनवाई में व्यस्त थे। इसके चलते रिमांड को बढ़ाया जाए। स्पेशल जज की अदालत ने चार दिन की रिमांड बढ़ाते हुए 13 मई को मामले की सुनवाई के लिए रख लिया है। ईडी ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि अदालत के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा में पूर्व विधायक को एम्स में उपचार के लिए लेकर गए थे। वहां पर उन्हें सीनियर चिकित्सक से उपचार के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ईडी ने दलील दी कि आरोपी से जांच नहीं हो सकी है। इस मामले में आरोपी के पास महत्वपूर्ण जानकारी है। वित्तीय लेन-देन और मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल अन्य सहयोगियों आदि के संबंध में जांच करनी है।
बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत यादव ने बताया कि ईडी के अधिकारी एम्स में न ले जाकर ट्रामा सेंटर में लेकर गए। उनका आरोप है कि वहां पर चिकित्सक ईडी के प्रभाव में है। आरोपी को अदालत में बयान देने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से लेकर उपचार के बारे में अदालत को जानकारी दी। उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया। अदालत ने आरोपी के शारीरिक रूप से माना कि उनका हाथ सूज गया है, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाएं। एम्स के निदेशक से भी आरोपी के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जांच अधिकारी पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की भी मांग कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किए कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की रिमांड को अदालत ने चार दिन के लिए बढ़ा दिया है। अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक को उपचार के लिए ईडी को एम्स ले जाने के निर्देश दिए थे, टीम उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए लेकर गई थी, वहां उन्होंने उपचार नहीं लिया था।
ईडी ने अदालत में दलील दी थी कि चार दिन के रिमांड के दौरान वह आरोपी को उपचार दिलाने और अदालत में सुनवाई में व्यस्त थे। इसके चलते रिमांड को बढ़ाया जाए। स्पेशल जज की अदालत ने चार दिन की रिमांड बढ़ाते हुए 13 मई को मामले की सुनवाई के लिए रख लिया है। ईडी ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान बताया कि अदालत के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा में पूर्व विधायक को एम्स में उपचार के लिए लेकर गए थे। वहां पर उन्हें सीनियर चिकित्सक से उपचार के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ईडी ने दलील दी कि आरोपी से जांच नहीं हो सकी है। इस मामले में आरोपी के पास महत्वपूर्ण जानकारी है। वित्तीय लेन-देन और मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में शामिल अन्य सहयोगियों आदि के संबंध में जांच करनी है।
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बचाव पक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत यादव ने बताया कि ईडी के अधिकारी एम्स में न ले जाकर ट्रामा सेंटर में लेकर गए। उनका आरोप है कि वहां पर चिकित्सक ईडी के प्रभाव में है। आरोपी को अदालत में बयान देने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से लेकर उपचार के बारे में अदालत को जानकारी दी। उन्होंने ईडी के अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने का आरोप भी लगाया। अदालत ने आरोपी के शारीरिक रूप से माना कि उनका हाथ सूज गया है, जिसके लिए तत्काल उपचार की आवश्यकता है। उन्होंने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के एम्स अस्पताल में उपचार के लिए लेकर जाएं। एम्स के निदेशक से भी आरोपी के इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जांच अधिकारी पुलिस आयुक्त से सुरक्षा की भी मांग कर सकते हैं।
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