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Gurugram News: कचरा निस्तारण नहीं करने पर पांच सितारा होटल पर 25 हजार का जुर्माना
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जांच के दौरान सेक्टर-29 स्थित होटल वेस्टिन में नियमों की पाई गई अवहेलना
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में नगर निगम की ओर से प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगम की टीमें विभिन्न होटल, मॉल्स आदि का निरीक्षण कर रही हैं तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने शनिवार को पांच सितारा होटल वेस्टिन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
इसी कड़ी में शनिवार को सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सेक्टर-29 स्थित 5 सितारा होटल वेस्टिन पहुंचे। यहां जांच के दौरान उन्होंने पाया कि होटल प्रबंधन द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। यहां पर ना तो कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है और ना ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था पाई गई। टीम ने मौके पर ही होटल प्रबंधन पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि निगम आयुक्त डाॅ. नरहरि सिंह बांगड़ द्वारा समय-समय पर निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की जा रही है कि वे अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करें।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में नगर निगम की ओर से प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगम की टीमें विभिन्न होटल, मॉल्स आदि का निरीक्षण कर रही हैं तथा नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। टीम ने शनिवार को पांच सितारा होटल वेस्टिन पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
इसी कड़ी में शनिवार को सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सेक्टर-29 स्थित 5 सितारा होटल वेस्टिन पहुंचे। यहां जांच के दौरान उन्होंने पाया कि होटल प्रबंधन द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। यहां पर ना तो कचरे को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है और ना ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था पाई गई। टीम ने मौके पर ही होटल प्रबंधन पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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बता दें कि निगम आयुक्त डाॅ. नरहरि सिंह बांगड़ द्वारा समय-समय पर निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील की जा रही है कि वे अपने यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करें।
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