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Gurugram News: मासूम की हत्या व पिता को गोली मारकर घायल करने के पांच आरोपी दोषी करार

Sun, 04 Aug 2024 03:43 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2024 03:43 AM IST
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Five accused found guilty of murdering an innocent child and injuring his father by shooting him
पांच अगस्त को अदालत सजा पर फैसला सुनाएगी
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले रंजिश में तीन साल के मासूम की गोली मारकर हत्या व मासूम के पिता को गोली मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने पांच आरोपी नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामण, परमजीत उर्फ सुसु, यमन उर्फ बैंया व एक नाबालिग को दोषी करार दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं सुनील कुमार दीवान की अदालत ने दिया है। दोषियों की सजा पर फैसला अदालत पांच अगस्त को तय करेगी।


थाना पटौदी में दर्ज शिकायत के मुताबिक 17 जून 2021 को दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच युवकों ने गली में खेल रहे प्रवीन के तीन साल के बेटे भव्य में गोली मार दी थी। गोली मासूम के दिल से आरपार हो गई थी। इसके बाद जब प्रवीन घर से बाहर आया तो आरोपियों ने प्रवीन को भी गोली मारकर घायल कर दिया था। मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपियों ने रंजिश रखते हुए इस वारदात को अंजाम दिया था।
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