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बिना स्वीकृति विज्ञापन लगवाया तो होगी एफआईआर

Sun, 06 Jun 2021 10:59 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Jun 2021 10:59 PM IST
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FIR will be lodged without approval advertisement
गुरुग्राम। अवैध विज्ञापन लगवाने पर अभी तक सिर्फ विज्ञापन हटवाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने पर लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री ने इस बारे में कड़ा कदम उठाने की चेतावनी दी है। मालूम हो कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में अवैध रूप से लगे यूनीपोल व होर्डिंग बोर्ड के खिलाफ विज्ञापन शाखा द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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इसी क्रम में पिछले सप्ताह संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री के नेतृत्व में अवैध विज्ञापन के खिलाफ अभियान चलाते हुए अवैध रूप से लगे 8 यूनिपोल समेत अन्य विज्ञापन हटवाए थे। वहीं, संबंधित लोगों को ऐसा न करने के लिए चेतावनी जारी की गई थी। टीम ने फरीदाबाद बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर मार्बल मार्केट तक अवैध रूप से लगे यूनिपोल को हटाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में लगी अन्य प्रकार की अवैध विज्ञापन सामग्री के खिलाफ कार्रवाई की।
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संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में बिना स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना अवैध है। ऐसे विज्ञापनों को हटाने के साथ ही विज्ञापन लगाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। निगम सीमा में विज्ञापन लगाने से पहले सरकार द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करके नगर निगम गुरुग्राम से स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।
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