फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Failure to respond to RTI proves costly; bailable warrant issued.

Gurugram News: आरटीआई का जवाब न देना पड़ा भारी, जमानती वारंट जारी

Tue, 08 Sep 2026 11:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Failure to respond to RTI proves costly; bailable warrant issued.
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने दमकल विभाग के अधिकारी पर की कार्रवाई, 1 अक्तूबर को पेश होने के निर्देश
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। दमकल विभाग के सीनियर फायर स्टेशन ऑफिसर के खिलाफ हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने जमानती वारंट जारी किया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदन का जवाब नहीं देने और राज्य सूचना आयोग की सुनवाई में बार-बार उपस्थित नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर 2026 को होगी।

मामला डीएलएफ फेज-1 निवासी हरिंदर ढींगरा की आरटीआई से जुड़ा है। दस्तावेज के अनुसार ढींगरा ने 22 जुलाई 2024 को नगर निगम के संबंधित एसपीआईओ के पास आरटीआई आवेदन दायर किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आयोग में शिकायत की। आयोग ने मामले में शो-कॉज नोटिस भी जारी किया था।
विज्ञापन

आयोग के आदेश में कहा गया है कि संबंधित एसपीआईओ को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वह 4 सितंबर 2025 और 30 जनवरी 2026 को आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए। 13 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई में भी नोटिस के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

राज्य सूचना आयुक्त कर्मवीर सैनी की पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उसके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 18(3) के तहत उपलब्ध शक्तियों का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी के तहत संबंधित एसपीआईओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed