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एल्विश प्रकरण : शूटिंग के दौरान सांपों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Wed, 21 Feb 2024 01:48 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Feb 2024 01:48 AM IST
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Elvish episode: Court reserves verdict on use of snakes during shooting
अदालत 26 फरवरी को सुनाए फैसला, बढ़ सकती है एल्विश यादव की मुश्किल
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। एक गाने की शूटिंग के दौरान सांपों के इस्तेमाल पर एल्विश यादव मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस की एटीआर पर पीपल फॉर एनिमल के सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों को केंद्र मानते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अगली तारीख 26 फरवरी तय की है।

याचिकाकर्ता पीपल फॉर एनिमल के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने बताया कि 16 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनोज कुमार राणा की अदालत में पुलिस के द्वारा पेश की गई एटीआर पर बहस करते हुए कोर्ट में अपनी बात कुछ बिंदुओं में रखी थी। जो इस प्रकार है - मुख्य वन्यजीव वार्डन ने सांपों की अनुमति किसी तीसरे व्यक्ति को दी थी। जबकि तीसरे व्यक्ति ने चौथे व्यक्ति हार्दिक आनंद को दी थी। गाने की शूटिंग बादशाहपुर के निर्माणाधीन मॉल में हुई जबकि अनुमति स्कूल परिसर की थी। डिप्टी कमिश्नर की अनुमति में कही भी वन्य जीवों को लाने व इस्तेमाल करने का जिक्र नहीं है। मुख्य वन्यजीव वार्डन ने ओडिशा से तीन सांपों को लोन की अनुमति दी थी जबकि वीडियो में 20 सांप थे, जिसमें से कुछ नोएडा व मोहाली में पकड़े गए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब फोरेंसिक लैब से नोएडा में पकड़े गए सांपों के जहर की रिपोर्ट सकारात्मक आई है। करैत सांप के जहर के साथ एल्विश का वीडियो है, जिसे ड्रम में बंद किया हुआ था। साथ ही यह भी बताया कि जिस हार्दिक के पास अनुमति थी, उसके खिलाफ मोहाली में केस दर्ज हो गया है। यह वही हार्दिक है जो एल्विश व सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के साथ गाने की शूटिंग के दौरान था। उन्होंने यह भी कहा कि अनुमति सांपों को रखने के लिए थी व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं । कोर्ट ने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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