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Election News: मतदान के दिन शराब की बिक्री पर रोक; जिलाधीश ने 48 घंटे पहले दिया बंद करने का आदेश

Wed, 04 Sep 2024 06:27 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: निकिता गुप्ता Updated Wed, 04 Sep 2024 06:27 PM IST
सार

गुरुग्राम जिलाधीश ने 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। ताकि चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

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Election News: Ban on sale of liquor on voting day District Magistrate gave order to close 48 hours in advan
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगामी विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिले में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।

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जारी किए गए आदेशों के अनुसार, 5 अक्टूबर को मतदान से 48 घंटे पूर्व, यानी 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लेकर 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक, जिले में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही, 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) गुरुग्राम (पूर्व/पश्चिम) को इन आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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यह कदम चुनाव के दौरान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। शराब की बिक्री पर यह रोक सुनिश्चित करेगी कि चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके।
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जिला प्रशासन का यह निर्णय चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रखने के लिए है। ताकि शराब की बिक्री और उसके प्रभावों से चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित न हो। आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाएगी और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।

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