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Gurugram News: आज शाम छह बजे से बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार
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केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं प्रत्याशी
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। 23 मई की शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।
लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को बताया कि चुनाव प्रचार का समय बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक का है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार शाम को 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा और किसी तरह का शोर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे के उपरांत कोई रैली, जनसभा, रोड शो आदि नहीं होगा। उम्मीदवार मतदाताओं से केवल व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। साइलेंस पीरियड में कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित संसाधनों का उपयोग होता पाया गया तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम क्षेत्र में कहीं भी शराब, नकदी आदि का वितरण नहीं होना चाहिए। न ही किसी मतदाता पर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की पूर्णतय: पालना करें। उन्होंने बताया कि शाम को ही 6 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और मतदान की समाप्ति के बाद खुल सकेंगी।
इस दौरान कहीं भी कोई शराब की दुकान खुली पाई गई तो उसे सील कर दिया जाएगा। निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में बाहर से आए वर्कर, नेता व दूसरे जिलों के मतदाता गुरुग्राम जिले में नहीं रहेंगे और सभी बाहर चले जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाने में सभी उम्मीदवार अपना सहयोग प्रदान करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना होती हो।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। 23 मई की शाम को 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।
लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बुधवार को बताया कि चुनाव प्रचार का समय बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे तक का है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार शाम को 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा और किसी तरह का शोर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम 6 बजे के उपरांत कोई रैली, जनसभा, रोड शो आदि नहीं होगा। उम्मीदवार मतदाताओं से केवल व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। साइलेंस पीरियड में कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर नहीं बजाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित संसाधनों का उपयोग होता पाया गया तो ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम क्षेत्र में कहीं भी शराब, नकदी आदि का वितरण नहीं होना चाहिए। न ही किसी मतदाता पर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की पूर्णतय: पालना करें। उन्होंने बताया कि शाम को ही 6 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और मतदान की समाप्ति के बाद खुल सकेंगी।
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इस दौरान कहीं भी कोई शराब की दुकान खुली पाई गई तो उसे सील कर दिया जाएगा। निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में बाहर से आए वर्कर, नेता व दूसरे जिलों के मतदाता गुरुग्राम जिले में नहीं रहेंगे और सभी बाहर चले जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाने में सभी उम्मीदवार अपना सहयोग प्रदान करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना होती हो।
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