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गुरुग्राम: साईं लेन में अवैध निर्माण रोकने के आदेश, जल्द ही कॉलोनी को किया जाएगा ध्वस्त
Tue, 21 Sep 2021 02:41 PM IST
प्राची प्रियम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 21 Sep 2021 02:41 PM IST
सार
20 लोगों को डीटीपीई द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसपर संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद अब तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। अवैध प्लाटिंग के बाद कॉलोनी में सात से आठ मंजिला मकान बना लिए गए हैं।
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अवैध तरीके से बनी कॉलोनी (फाइल फोटो)
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विस्तार
गुरुग्राम के एक गांव में अवैध रूप से विकसित की गई कॉलोनी साईं लेन में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग इन्फोर्समेंट ( डीटीपीई) विभाग ने आवंटियों, ठेकेदार व बिल्डरों को सभी अवैध निर्माणों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है। एक माह पहले मामला संज्ञान में आने के बाद विभाग ने कॉलोनी के लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस पर संतोषजनक जवाब न आने पर अब यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी।
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डीटीपीई द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि गुरुग्राम गांव में साईं लेन के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित कर ली गई है। अवैध रूप से काटे गए प्लॉटों में अब सात से आठ मंजिला अवैध इमारतें हैं। विगत सात अगस्त को मामला संज्ञान में आने के बाद कॉलोनी के बिल्डर, ठेकेदार व आवंटियों सहित 20 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब इन लोगों को सूचित किया गया है कि कॉलोनी में सभी अवैध निर्माणों को तत्काल रोक दिया जाए। कॉलोनी के अवैध होने की वजह से इसे धवस्त किया जाएगा।
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इन्हें मिला था नोटिस
डीटीपीई द्वारा पंजाब के फिरोजपुर निवासी देव समाज संस्था के सदस्य सत्यवीर शील, भीमगढ़ खेरी निवासी यूकेई सर्विसेज के हिस्सेदार मनीष कुमार, मेरठ निवासी मोहित अग्रवाल, न्यू कॉलोनी निवासी विष्णु भगवान, नई बस्ती निवासी सुशीला देवी, राजेंद्र पार्क निवासी विकास यादव, लक्ष्मण विहार निवासी ललित कुमार, अशोक विहार निवासी किरोशिता देवी, गाजियाबाद निवासी सुधीर कुमार, गुरुग्राम निवासी संतोष मंगला, संदीप कुमार, शिव कुमार, अशोक गुप्ता, राकेश अग्रवाल, राकेश सुकेजा, राजी गुप्ता, मनीष खटाना, भीम सिंह राठी, मनोज कुमार व कोमल गुप्ता को नोटिस दिया गया था। अवैध कॉलोनी काटने व नोटिस के बाद भी निर्माण न रोकने के मामले में इन सब के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है।
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