फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Dowry death accused acquitted due to lack of evidence and witnesses

Gurugram News: सबूतों और गवाहों के अभाव में दहेज हत्या का आरोपी बरी

Mon, 04 Dec 2023 11:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 04 Dec 2023 11:46 PM IST
विज्ञापन
Dowry death accused acquitted due to lack of evidence and witnesses
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

गुरुग्राम। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरण सिंहल की कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के अभाव में दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोपी को बरी कर दिया है। भाई की शिकायत पर डीएलएफ सेक्टर-29 पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 /34 में केस दर्ज किया था।
बीकानेर राजस्थान निवासी सुमित चौधरी ने डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि छोटी बहन हिमानी एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। उसकी शादी 4 फरवरी 2016 को अमित कुमार मोहल्ला गोतमान जिला अलीगढ़ यूपी के साथ हुई थी। भाई ने बताया था कि अमित कुमार व हिमानी रिजवुड स्टेट में किराए पर रहते थे। अमित कुमार बहन को शादी के बाद से ही दहेज के लिए मानसिक तौर पर परेशान करता था। भाई ने पुलिस को बताया था कि आरोपी अमित व उसके माता-पिता नोएडा में फ्लैट लेने के लिए 10 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं।
विज्ञापन

23 अप्रैल 2017 को बहन ने फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगी तो अमित कुमार ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बहन की अस्पताल में मौत हो गई। सुमित ने बताया था कि उसकी बहन से शादी करने से पहले अमित ने लुधियाना की महक भारती से शादी की थी और दहेज कम मिलने के कारण तलाक ले लिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 306 /34 में केस दर्ज किया था। बाद में इस मामले में दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या की भी धारा जोड़ ली थी। यह मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरण सिंहल की कोर्ट में चल रहा था। इस दौरान पुलिस ने 37 गवाहों को पेश किया था। हालांकि, कोर्ट ने सोमवार को सबूतों और गवाहों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed