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Gurugram News: कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत में चल रही थी। अदालत में पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जा चुकी थी । इस मामले में ईडी उनके बेटे सिकंदर सिंह छौक्कर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। सिकंदर सिंह छौक्कर रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी माहिरा होम्स के निदेशक हैं।
विधायक धर्म सिंह छौक्कर पर आरोप है कि सेक्टर-68 में माहिरा होम्स के प्रोजेक्ट की डीटीपी विभाग से अनुमति लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी के साथ ही आवंटियों से करीब 360 करोड़ों रुपये लेने के बावजूद प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। आवंटियों से लिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। विभाग ने भी पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।
अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी को 14 बार मामले में शामिल होने के लिए समन भेजे गए थे। इस मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अभी पूछताछ करनी बाकी है। इसलिए आरोपी की याचिका को खारिज किया जाए। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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गुरुग्राम। पानीपत के समालखा से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छौक्कर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। इस मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत में चल रही थी। अदालत में पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से दलील दी जा चुकी थी । इस मामले में ईडी उनके बेटे सिकंदर सिंह छौक्कर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। सिकंदर सिंह छौक्कर रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी माहिरा होम्स के निदेशक हैं।
विधायक धर्म सिंह छौक्कर पर आरोप है कि सेक्टर-68 में माहिरा होम्स के प्रोजेक्ट की डीटीपी विभाग से अनुमति लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी के साथ ही आवंटियों से करीब 360 करोड़ों रुपये लेने के बावजूद प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। आवंटियों से लिए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। विभाग ने भी पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया था।
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अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी को 14 बार मामले में शामिल होने के लिए समन भेजे गए थे। इस मामले में अभी जांच पूरी नहीं हुई है। अभी पूछताछ करनी बाकी है। इसलिए आरोपी की याचिका को खारिज किया जाए। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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