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Gurugram News: अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित ग्लोबल फोयर कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन ने सेक्टर-42 स्थित सरकारी जमीन पर चल रहीं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकारी सर्वे और अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने व एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन ने इस संबंध में जीएमडीए, एचएसवीपी, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन सहित कई विभागों को शिकायत भेजी है।
शिकायत में कहा गया है कि गोल्फ कोर्स रोड पर ग्लोबल फोयर मॉल के सामने एक होटल के पास सरकारी जमीन पर कई दुकानें, खाने-पीने के प्रतिष्ठान, मीट की दुकानें, कूरियर सेंटर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, मेडिकल स्टोर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। एसोसिएशन के अनुसार, 9 जून 2025 को जीएमडीए द्वारा कराए गए सर्वे में खसरा नंबर-535, 536, 537, 538 और 540 में बने इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को जीएमडीए ने संबंधित लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब तक उस आदेश का पालन नहीं कराया गया।
शिकायत में कहा गया है कि इन अवैध गतिविधियों के कारण क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, सुरक्षा संबंधी समस्याएं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। एसोसिएशन ने सभी संबंधित विभागों से संयुक्त कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध निर्माणों को हटाने की मांग की है।
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गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड स्थित ग्लोबल फोयर कॉन्डोमिनियम एसोसिएशन ने सेक्टर-42 स्थित सरकारी जमीन पर चल रहीं अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकारी सर्वे और अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने व एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन ने इस संबंध में जीएमडीए, एचएसवीपी, नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन सहित कई विभागों को शिकायत भेजी है।
शिकायत में कहा गया है कि गोल्फ कोर्स रोड पर ग्लोबल फोयर मॉल के सामने एक होटल के पास सरकारी जमीन पर कई दुकानें, खाने-पीने के प्रतिष्ठान, मीट की दुकानें, कूरियर सेंटर, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, मेडिकल स्टोर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। एसोसिएशन के अनुसार, 9 जून 2025 को जीएमडीए द्वारा कराए गए सर्वे में खसरा नंबर-535, 536, 537, 538 और 540 में बने इन अवैध निर्माणों की पहचान की गई थी। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को जीएमडीए ने संबंधित लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब तक उस आदेश का पालन नहीं कराया गया।
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शिकायत में कहा गया है कि इन अवैध गतिविधियों के कारण क्षेत्र में ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, सुरक्षा संबंधी समस्याएं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं। एसोसिएशन ने सभी संबंधित विभागों से संयुक्त कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध निर्माणों को हटाने की मांग की है।
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