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6 फीसदी ब्याज के साथ बिजली निगम उपभोक्ता को वापस करे जुर्माने की राशि
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6 फीसदी ब्याज के साथ बिजली निगम, उपभोक्ता को वापस करे जुर्माने की राशि
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सिविल जज प्रियंका जैन की अदालत ने बिजली निगम को चोरी का केस बनाने पर फटकार लगाई है। अदालत ने बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि वह जुर्माने की राशि 20345 रुपये 6 फीसदी ब्याज के साथ दो महीने में उपभोक्ता को वापस करे।
अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि 14 जून 2017 को बिजली निगम ने गांव नानूकलां में छापा मारा था। इस दौरान अचल के घर पर जांच करते हुए निगम ने उस पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया था। इस दौरान उस पर 20345 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने का भुगतान करने के बाद उसने तीन जुलाई 2017 को अदालत में केस दायर किया था। अदालत में बिजली निगम ने जो सबूत पेश किए, उनसे उपभोक्ता पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाए। इस कारण अदालत ने बिजली निगम पर कड़ी फटकार लगाई और जुर्माने की राशि वापस करने के आदेश दिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सिविल जज प्रियंका जैन की अदालत ने बिजली निगम को चोरी का केस बनाने पर फटकार लगाई है। अदालत ने बिजली निगम को आदेश दिए हैं कि वह जुर्माने की राशि 20345 रुपये 6 फीसदी ब्याज के साथ दो महीने में उपभोक्ता को वापस करे।
अधिवक्ता क्षितिज मेहता ने बताया कि 14 जून 2017 को बिजली निगम ने गांव नानूकलां में छापा मारा था। इस दौरान अचल के घर पर जांच करते हुए निगम ने उस पर बिजली चोरी करने का आरोप लगाया था। इस दौरान उस पर 20345 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने का भुगतान करने के बाद उसने तीन जुलाई 2017 को अदालत में केस दायर किया था। अदालत में बिजली निगम ने जो सबूत पेश किए, उनसे उपभोक्ता पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाए। इस कारण अदालत ने बिजली निगम पर कड़ी फटकार लगाई और जुर्माने की राशि वापस करने के आदेश दिए।
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