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गांजा सप्लाई करने वाले दोनों दोषियों को 3-3 साल कैद

Mon, 24 Sep 2018 07:00 PM IST
Updated Mon, 24 Sep 2018 07:00 PM IST
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गांजा सप्लाई करने वाले दोनों दोषियों को 3-3 साल कैद
गांजा सप्लाई करने वाले दोषियों को 3-3 साल कैद
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गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की अदालत ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दो युवकों के मामले की सुनवाई की। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई और 10-10 हजार रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश अदालत ने दिए हैं। जुर्माना न भुगतने पर उन्हें 3-3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सरकारी अधिवक्ता जगवीर सहरावत ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को बादशाहपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सेक्टर-62 से उल्लावास की तरफ दो युवक भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर बाइक से जाएंगे। पुलिस ने टीम गठित कर क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी और दोनों को काबू कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। उनकी पहचान पलवल निवासी विक्रम व गांव तिगरा निवासी देवेन्द्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। ब्यूरो
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