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Gurugram News: पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
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पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के 12 दोषियों को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
प्रत्येक दोषी पर 61500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। रोजकामेव थानांतर्गत गांव आटा में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या व झगड़े के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 61500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला हरिजन और वाल्मिकी समुदाय के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें वेदराम पुत्र हेतराम की हत्या कर दी गई थी। वेदराम के पुत्र पोपसिंह की शिकायत पर रोजकामेव थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पोपसिंह ने बताया कि 15 सितंबर 2020 को भाई गौतम का 9 वर्षीय बेटा प्रिंस बच्चों के साथ खेलने गया था, वहां पर त्रिलोक पुत्र ओमपाल ने उसे पीट दिया। प्रिंस ने इसकी जानकारी घर आकर दी तो बच्चे के पिता गौतम और दादा बीरसिंह आरोपी त्रिलोक के घर शिकायत के लिए जा रहे थे। त्रिलोक रास्ते में ही मिल गया। जब त्रिलोक से बात की तो उसने बीरसिंह को थप्पड़ मारा और गालियां देने लगा। इसके बाद दूसरे दिन 16 सितंबर को शाम करीब 7 बजे राकेश व राजेश दुकान से सामान लेकर आ रहे थे तो रास्ते में हरिजन चौपाल के पास लाठी-डंड़ों से आरोपियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। करीब पांच मिनट बाद लोकेश को भी आरोपियों ने पीटा। इसके बाद उसके पिता वेदराम का त्रिलोक, दुष्यंत, ओमपाल, अजय, प्रकाश, सतबीर, हितेश, तरुण उर्फ बंटी, प्रवीण गौतम, राहुल, मनोज, विजय ने अपहरण कर मारपीट की। इलाज के दौरान वेदराम की मृत्यु हो गई। इस शिकायत पर रोजका मेव थाना पुलिस ने 17 सितंबर 2020 को सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने त्रिलोक कुमार उर्फ तरुण कुमार, विजय सिंह, निरंजन, राहुल, अजय कुमार, हितेश, प्रवीण गौतम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश, पंकज, दुष्यंत कुमार, सतबीर सिंह चौहान, नरबीर को 15 जुलाई को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को सभी 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उन पर 61500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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प्रत्येक दोषी पर 61500 रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। रोजकामेव थानांतर्गत गांव आटा में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या व झगड़े के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को 12 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 61500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला हरिजन और वाल्मिकी समुदाय के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें वेदराम पुत्र हेतराम की हत्या कर दी गई थी। वेदराम के पुत्र पोपसिंह की शिकायत पर रोजकामेव थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पोपसिंह ने बताया कि 15 सितंबर 2020 को भाई गौतम का 9 वर्षीय बेटा प्रिंस बच्चों के साथ खेलने गया था, वहां पर त्रिलोक पुत्र ओमपाल ने उसे पीट दिया। प्रिंस ने इसकी जानकारी घर आकर दी तो बच्चे के पिता गौतम और दादा बीरसिंह आरोपी त्रिलोक के घर शिकायत के लिए जा रहे थे। त्रिलोक रास्ते में ही मिल गया। जब त्रिलोक से बात की तो उसने बीरसिंह को थप्पड़ मारा और गालियां देने लगा। इसके बाद दूसरे दिन 16 सितंबर को शाम करीब 7 बजे राकेश व राजेश दुकान से सामान लेकर आ रहे थे तो रास्ते में हरिजन चौपाल के पास लाठी-डंड़ों से आरोपियों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। करीब पांच मिनट बाद लोकेश को भी आरोपियों ने पीटा। इसके बाद उसके पिता वेदराम का त्रिलोक, दुष्यंत, ओमपाल, अजय, प्रकाश, सतबीर, हितेश, तरुण उर्फ बंटी, प्रवीण गौतम, राहुल, मनोज, विजय ने अपहरण कर मारपीट की। इलाज के दौरान वेदराम की मृत्यु हो गई। इस शिकायत पर रोजका मेव थाना पुलिस ने 17 सितंबर 2020 को सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने त्रिलोक कुमार उर्फ तरुण कुमार, विजय सिंह, निरंजन, राहुल, अजय कुमार, हितेश, प्रवीण गौतम, प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश, पंकज, दुष्यंत कुमार, सतबीर सिंह चौहान, नरबीर को 15 जुलाई को दोषी ठहराते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को सभी 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा उन पर 61500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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