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नूंह हिंसा: विधायक मामन खान को मिली राहत, कोर्ट ने दी जमानत; पर अब भी रहेंगे जेल में बंद
Sat, 30 Sep 2023 09:02 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
अमर उजाला नेटवर्क, नूंह
Published by: अनुज कुमार
Updated Sat, 30 Sep 2023 09:02 PM IST
सार
नूंह हिंसा मामला में गिरफ्तार विधायक मामन खान को कोर्ट ने राहत दे दी है। अभी खान को एफआईआर नंबर 149, 150 में जमानत मिली है। लेकिन एफआईआर नंबर 137 और 148 में जमानत बाकी है। जिसके चलते अभी जेल में रहना होगा।
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कांग्रेस विधायक मामन खान
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान को शनिवार एक बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें दो मामलों में जमानत दे दी। पुलिस ने यह जानकारी दी हैं। हालांकि, खान जेल में ही रहेंगे। क्योंकि उन्हें नूंह हिंसा से संबंधित दो अन्य मामलों में अभी तक जमानत नहीं मिली है।
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उन्होंने बताया कि कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख तीन अक्तूबर तय की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल ने फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका पर अपना आदेश शाम 4 बजे तक सुरक्षित रख लिया था।
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कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस नेता को एफआईआर संख्या 149, 150 में जमानत दे दी। लेकिन नगीना थाने की एफआईआर 137, 148 में खान को अभी तक जमानत नहीं मिली है। इसलिए अभी खान को जेल में ही रहना होगा। खान के वकील ताहिर हुसैन देवला ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। जमानत पर अगली सुनवाई 3 अक्तूबर को तय की गई है। खान को 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।
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