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Gurugram News: दुर्घटना में हुई थी मौत, 13 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा
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ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को कुल 13 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह क्षतिपूर्ति राशि 60 दिन में नहीं दी जाती है तो बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि देनी होगी।
अदालत के फैसले के अनुसार 8 मार्च 2020 को अवनीश यादव पुत्र बालकराम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मूल रूप से एटा उत्तरप्रदेश की निवासी प्रकाश श्री ने इस मामले में मनोज कुमार वाहन मालिक व ड्राइवर, बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों का समझौता कराते हुए 13 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला सुनाया है। यह राशि मृतक की माता प्रकाशश्री, भाई बिमलेश, रघुराज, व रामबृज निवासी फरदपुरा मून एटा उत्तरप्रदेश को देने का फैसला दिया है। इस राशि में से मृतक की मां को साढ़े पांच लाख रुपये व तीनों भाईयों को ढाई-ढाई लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह राशि दो महीने तक नहीं दिए जाने पर बीमा कंपनी को यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के मामले में ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को कुल 13 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। यह क्षतिपूर्ति राशि 60 दिन में नहीं दी जाती है तो बीमा कंपनी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि देनी होगी।
अदालत के फैसले के अनुसार 8 मार्च 2020 को अवनीश यादव पुत्र बालकराम की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मूल रूप से एटा उत्तरप्रदेश की निवासी प्रकाश श्री ने इस मामले में मनोज कुमार वाहन मालिक व ड्राइवर, बीमा कंपनी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में जसबीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों का समझौता कराते हुए 13 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का फैसला सुनाया है। यह राशि मृतक की माता प्रकाशश्री, भाई बिमलेश, रघुराज, व रामबृज निवासी फरदपुरा मून एटा उत्तरप्रदेश को देने का फैसला दिया है। इस राशि में से मृतक की मां को साढ़े पांच लाख रुपये व तीनों भाईयों को ढाई-ढाई लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। यह राशि दो महीने तक नहीं दिए जाने पर बीमा कंपनी को यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी।
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