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Gurugram News: सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में 24.5 लाख का मुआवजा
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- कंपनी के काम से जाते समय ट्रैक्टर की टक्कर से हुई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पिछले साल कंपनी के काम से जा रहे युवक की ट्रैक्टर की टक्कर से हुई मौत के मामले में परिवार को 24.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुभाष मेहला की अदालत ने दिया है। मामला मृतक के भाई हरपाल ने थाना सेक्टर सात मानेसर में दर्ज करवाया था।
मुन्ना सिंह अर्थव साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मानेसर गुरुग्राम में नौकरी करता था। दो सितंबर 2023 को वह कंपनी के कार्य से सुपरवाईजर दीपक कुमार मोदी के साथ एक बाइक जा रहा था। सेक्टर सात चौक के पास पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए आरोपी चालक के वाहन की बीमा कंपनी को 24.5 लाख का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। इस राशि में से 11 लाख पत्नी को, 5.5 लाख रुपये बेटा-बेटी को, दो लाख मां और पचास हजार पिता को दिए जाएंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पिछले साल कंपनी के काम से जा रहे युवक की ट्रैक्टर की टक्कर से हुई मौत के मामले में परिवार को 24.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सुभाष मेहला की अदालत ने दिया है। मामला मृतक के भाई हरपाल ने थाना सेक्टर सात मानेसर में दर्ज करवाया था।
मुन्ना सिंह अर्थव साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग वर्क्स मानेसर गुरुग्राम में नौकरी करता था। दो सितंबर 2023 को वह कंपनी के कार्य से सुपरवाईजर दीपक कुमार मोदी के साथ एक बाइक जा रहा था। सेक्टर सात चौक के पास पीछे से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए आरोपी चालक के वाहन की बीमा कंपनी को 24.5 लाख का मुआवजा 7.5 फीसदी ब्याज दर से देने का आदेश दिया है। इस राशि में से 11 लाख पत्नी को, 5.5 लाख रुपये बेटा-बेटी को, दो लाख मां और पचास हजार पिता को दिए जाएंगे।
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