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चिनटेल्स पैराडाइसो हादसा: फ्लैटों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक, तहसील में नहीं होगी रजिस्ट्री, अन्य सोसाइटियों में भी खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने की मांग

Tue, 15 Feb 2022 02:20 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम
अमर उजाला ब्यूरो, गुरुग्राम Published by: सुशील कुमार Updated Tue, 15 Feb 2022 02:20 PM IST
सार

बिल्डर पर दबाव बनाने के मकसद से इन सोसाइटियों में भी संपत्ति खरीदने बेचने पर रोक लगनी चाहिए। इस पर डीटीपी प्रवर्तन ने कहा कि वह लिखित में इस संबंध में विभाग को दे दें। इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

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Chintels Paradiso Incident Ban on sale and purchase of flats there will be no registry in Tehsil demand for ban on trading in other societies as well
गुरुग्राम चिंटेल पैराइडाइसो सोसायटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुरुग्राम चिनटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में पिछले सप्ताह हुए हादसे के बाद जिला नगर योजनाकार विभाग ने सोसाइटी में किसी भी प्रकार की संपत्ति की खरीद-फरोख्त करने पर तत्काल रोक लगा दी है। ऐसे लोग, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही फ्लैट खरीदा था, उनके द्वारा रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदे स्टांप की राशि को रिफंड कराने का आश्वासन भी दिया गया है।

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सोमवार को सोसाइटी पहुंचे डीटीपी प्रवर्तन आरएस बाठ ने हादसे के बाद विस्थापित हुए परिवारों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को परखा। यहां डी ब्लॉक सहित अन्य ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने अपने लिए अलॉट किए गए अस्थायी फ्लैटों की समस्याएं भी बताईं। यहां के लोगों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि उनकी ओर से रविवार को कंपनी के सभी डायरेक्टरों सहित अन्य पक्षकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मुकदमे की एक प्रतिलिपि तहसीलदार को भी इस आशय से भेजी गई है कि वह इस सोसाइटी के किसी भी फ्लैट की बिक्री या खरीद से संबंधित प्रक्रिया को न करें। इसके बाद सोसाइटी के रहने वालों ने मांग उठाई कि पास में ही चिनटेल्स सेरेनिटी सोसाइटी है। आसपास बिल्डर की अन्य सोसाइटी हैं। 
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बिल्डर पर दबाव बनाने के मकसद से इन सोसाइटियों में भी संपत्ति खरीदने बेचने पर रोक लगनी चाहिए। इस पर डीटीपी प्रवर्तन ने कहा कि वह लिखित में इस संबंध में विभाग को दे दें। इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जाएगा। एक फ्लैट खरीदने वाले ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोसाइटी में फ्लैट खरीदा है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री की प्रक्रिया नहीं हो सकी है। इस रजिस्ट्री के लिए उन्होंने करीब 7 लाख रुपये का स्टांप खरीदा है। अब इसका क्या होगा? इन्हें भरोसा दिया गया है कि स्टांप की राशि रिफंड कराई जाएगी।

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