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चिनटेल्स पैराडाइसो हादसा: अशोक सोलोमन के खिलाफ CBI ने की FIR दर्ज, हादसे में गई थी दो महिलाओं की जान

Tue, 17 Jan 2023 07:08 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 17 Jan 2023 07:08 PM IST
सार

सीबीआई ने मंगलवार को चिनटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अशोक सोलोमन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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CBI registers FIR against Ashok Soloman
सीबीआई - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

चिंटेल्स प्रकरण में बिल्डर और उसकी कंपनी की मुसीबत बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार की घोषणा के कई माह बाद आखिर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने इस प्रकरण में नई एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि अब पुलिस जल्द ही इस प्रकरण में वादी समेत कई अन्य लोगों के बयान दर्ज कर सकती है।

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10 फरवरी 2022 को चिंटेल्स सोसाइटी की डी टावर में हादसा होने के बाद इसमें दो महिलाओं की मौत हो गई थी। इस मामले में सोसाइटी में ही रहने वाले राजेश भारद्वाज नामक एक रेजिडेंट ने गुरुग्राम के बजघेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। वादी ने इमारत में निम्न स्तर की निर्माण सामग्री लगाए जाने का आरोप लगाते हुए चिंटेल्स ग्रुप के एमडी अशोक सोलोमन और ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा-304बी और 34 के तहत दर्ज किया था।
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इस मामले में स्थानीय रेजिडेंट्स के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। इस पर राज्य सरकार ने लोगों की मांग को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी थी। तभी से लोगों को सीबीआई की ओर से कार्रवाई का इंतजार था। अब सीबीआई ने प्रकरण में फ्रैश एफआईआर दर्ज करते हुए बिल्डर अशोक सोलोमन के साथ ही अन्य को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आरोपी बिल्डर के खिलाफ जालसाजी की धाराओं को भी शामिल किया है। इसमें आईपीसी की धारा-302 पार्ट-2, 338, 427, 465, 468, 471 और 120बी को जोड़ा गया है।

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यह है मामला...
पिछले साल 10 फरवरी को गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित चिनटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के टॉवर डी की छठीं मंजिल की छत का एक हिस्सा गिर गया था। इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। मृतक महिलाओं की पहचान रेखा भारद्वाज और सुनीता श्रीवास्तव के रूप में हुई थी। हादसे के करीब नौ महीने बाद गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एक प्रेसवार्ता में कहा था कि आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की संरचनात्मक जांच में यह टॉवर रहने योग्य नहीं पाया गया है। ऐसे में इसे ध्वस्त किया जाएगा।

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