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Gurugram News: अवैध कॉलोनी काटने वालों पर दर्ज होगा केस
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कई क्षेत्रों का कराया गया सर्वे, 13 फर्मों व 60 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग के नोटिस देने पर भी प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। ऐसे डीटीपीई ने 60 से अधिक प्रॉपर्टी डीलरों व फर्माें के खिलाफ केस दर्ज कराने की शिकायत प्रवर्तन थाना पुलिस को दी है।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि विभाग अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई करा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले सोहना, पटौदी, मानेसर समेत अन्य क्षेत्रों का सर्वे कराया गया था। उसके तहत अवैध कॉलोनियों से संबंधित 13 फर्मों व 60 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के अंतर्गत किसी भी निजी व्यक्ति, संस्था या डीलर को बिना विभागीय अनुमति, लाइसेंस या स्वीकृत लेआउट के किसी भी कृषि भूमि को कॉलोनी के रूप में विकसित अनुमति नहीं है।
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इस अधिनियम के तहत ऐसे सभी कार्य अवैध घोषित हैं। इसके बावजूद, भू-माफिया व डीलर जीपीए और एग्रीमेंट्स के माध्यम से कृषि भूमि को कॉलोनियों में बदलकर प्लॉट काटकर बेचना प्रारंभ कर देते हैं। डीटीपी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट की खरीदारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह जमीन वैध है या नहीं।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग के नोटिस देने पर भी प्रॉपर्टी डीलर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। ऐसे डीटीपीई ने 60 से अधिक प्रॉपर्टी डीलरों व फर्माें के खिलाफ केस दर्ज कराने की शिकायत प्रवर्तन थाना पुलिस को दी है।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि विभाग अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई करा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले सोहना, पटौदी, मानेसर समेत अन्य क्षेत्रों का सर्वे कराया गया था। उसके तहत अवैध कॉलोनियों से संबंधित 13 फर्मों व 60 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराने की सिफारिश की है।
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उन्होंने बताया कि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के अंतर्गत किसी भी निजी व्यक्ति, संस्था या डीलर को बिना विभागीय अनुमति, लाइसेंस या स्वीकृत लेआउट के किसी भी कृषि भूमि को कॉलोनी के रूप में विकसित अनुमति नहीं है।
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इस अधिनियम के तहत ऐसे सभी कार्य अवैध घोषित हैं। इसके बावजूद, भू-माफिया व डीलर जीपीए और एग्रीमेंट्स के माध्यम से कृषि भूमि को कॉलोनियों में बदलकर प्लॉट काटकर बेचना प्रारंभ कर देते हैं। डीटीपी ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्लॉट की खरीदारी करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह जमीन वैध है या नहीं।