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मुश्किल में 'राव साहब': एल्विश यादव पर एक और एफआईआर दर्ज, राहुल फाजिल पुरिया पर कसा शिकंजा; पढ़ें क्या है केस

Sat, 30 Mar 2024 06:43 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 30 Mar 2024 06:43 PM IST
सार

Elvish Yadav: एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले ही 32 बोर गाना आया था। जिसमें दोनों गले में सांप डालकर वीडियो में नजर आए थे। इसे लेकर पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की तरफ से सौरभ गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी।

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Case registered against Elvish Yadav and Rahul Fazil Puria in case of cruelty to snakes
एल्विश यादव और फाजिलपुरिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का इस्तेमाल करने के मामले में अदालत के आदेश पर शनिवार को बादशाहपुर थाना पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी-2 के विजेता एवं यूट्यूबर एल्विश यादव व हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 

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दो दिन पहले गुरुग्राम में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज राणा की कोर्ट ने एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल यादव फाजिलपुरिया व एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। 

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यह याचिका पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की ओर से संचालक सौरभ गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि गाने की शूटिंग के दौरान दुर्लभ प्रजाति के सांपों को अवैध रूप से प्रयोग किया गया और इन्हें गले में डालकर शूटिंग की गई।

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एल्विश यादव और सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया का कुछ महीने पहले ही 32 बोर गाना आया था। जिसमें दोनों गले में सांप डालकर वीडियो में नजर आए थे। इसे लेकर पीपल फॉर एनिमल एनजीओ की तरफ से सौरभ गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि ये दुर्लभ प्रजाति के सांप व जीव हैं। ऐसे में इन्हें इस तरह से गले में डालकर वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं? इन्हें रखने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस पर याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। 

जिस पर वीरवार को कोर्ट ने बादशाहपुर थाना पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। शिकायतकर्ता की याचिका पर मनोज कुमार राणा एसीजेएम गुरुग्राम की कोर्ट के आदेश सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार एल्विस यादव व गायक फाजिलपुरिया के गाने 32 बर बोर की शूटिंग के दौरान अवैध रूप से सांपों का प्रयोग करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने के कारण दोनों के खिलाफ वन्यजीवों के प्रति कू्ररता और आईपीसी की धारा 294 के तहत केस दर्ज कर लिया।

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