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विधायक के बेटों समेत 35 पर 6.79 करोड़ ठगी का मामला दर्ज

Sat, 16 Jan 2021 01:41 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 01:41 AM IST
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Case of cheating 6.79 crores registered on 35 including MLA's sons
गुरुग्राम। बादशाहपुर में 10 एकड़ भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी विकसित करने के नाम पर 6.79 करोड़ रुपये की ठगी करने का मामला सुशांत लोक थाना पकुलिस ने अदालत के आदेश पर दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर के दोनों बेटों सिकंदर सिंह उर्फ सतीश छोकर और विकास छोकर समेत 35 लोगों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी।
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शिकायतकर्ता नीरज चौधरी ने बताया कि सिकंदर सिंह उर्फ सतीश छोकर ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया था। नीरज व सतीश ने मिलकर एक कंपनी डीएस इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मार्च 2016 में बनाई। नीरज ने 6.79 करोड़ रुपये जमा किये थे। इसके बाद इन रुपये से सतीश ने मोहन इनवेस्टमेंट कंपनी के जरिए सेक्टर-68 बादशाहपुर में 10 एकड़ जमीन खरीदने का समझौता किया था। यह जमीन खरीदने के लिए सतीश ने बादशाहपुर निवासी डालचंद, शकुंतला, लक्ष्मी समेत रंजीत के साथ भी समझौता करना बताया था। इस जमीन पर परियोजना विकसित करने के लिए सतीश ने एक अन्य फर्म बनाई।
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नीरज ने बताया कि सतीश द्वारा फर्जी तरीके से फर्म तैयार कर इसमें सतीश ने स्वयं के साथ विकास कुमार, अशोक पूनिया, प्रिंस पूनिया, अलख निरंजन, नीरज भल्ला, ऋषि राज गुप्ता, रमेश कुमार, अंकित सिंह, आदित्य को निदेशक दर्शाया। बाद में उन्हें पता लगा कि परियोजना के लिए बनाई गई कंपनी के साथ ही जमीन खरीदने के दस्तावेज फर्जी हैं। इसके बाद उन्होंने टीसीपी विभाग को शिकायत दी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल पाई।
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उन्होंने बताया कि उक्त निदेशकों समेत इस मामले में जिला नगर योजनाकार विभाग के मुख्य लेखाधिकारी राजबीर सिंह, लेखाधिकारी केवल कृष्ण कंबोज, सेक्शन अधिकारी अमित कुमार, मुख्य नगर योजनाकार (मुख्यालय), वरिष्ठ नगर योजनाकार गुरुग्राम व मुख्यालय, जिला नगर योजनाकार गुरुग्राम व मुख्यालय, सहायक नगर योजनाकार गुरुग्राम व मुख्यालय के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सुशांत लोक थाना पुलिस को केस दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। नीरज के अनुसार सतीश ने आंतरिक व बाहरी विकास शुल्क के नाम पर उनसे 3.87 करोड़ रुपये बैंक गारंटी के लिए थे। बाद में उन्हें पता लगा कि परियोजना के लिए बनाई गई कंपनी के साथ ही जमीन खरीदने के दस्तावेज फर्जी हैं। फर्जी दस्तावेज के लिए भी एक अन्य मामला दर्ज किया गया है।
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