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Gurugram News: तावडू में भाजपा सिंबल पर नहीं लड़ेगी चुनाव, कांटे की टक्कर के आसार

Sun, 16 Feb 2025 01:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2025 01:18 AM IST
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BJP will not contest elections on Tawadu symbol, chances of close contest
- शनिवार को अध्यक्ष पद के लिए तीन व पार्षद पद के लिए 31 लोगों ने नामांकन किया दाखिल
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मोहम्मद शाहिद मेवाती
तावडू। हरियाणा में होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की नौ नगर पालिकाओं में अपने सिंबल पर अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। जिसमें तावडू भी शामिल है। इस फैसले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए टिकट के लिए 10 कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया था। अब देखना रोचक होगा कि चुनावी मैदान में कौन-कौन उतरता है। इसके चलते प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
नामांकन का कल अंतिम दिन:- निकाय चुनाव के सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार अजय वर्मा ने बताया कि नगर पालिका चुनाव के लिए सोमवार तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। अंतिम तिथि के नजदीक आते ही दावेदार नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। शनिवार को तावडू एसडीएम कार्यालय में चेयरमैन पद के लिए सुशील वर्मा, मनीषा वर्मा और संजू वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं, पार्षद पद के लिए कुल 31 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र जमा कराए हैं।
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15 से अधिक शर्तों से प्रत्याशियों की बढ़ी मुश्किलें:- नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को 15 से अधिक शर्तों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल एक पार्षद प्रत्याशी मंजू देवी का नामांकन ही हो सका। जबकि रविवार को अवकाश होने के कारण कोई नामांकन नहीं होगा।
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-प्रत्याशियों के लिए यह रहेगी चुनाव खर्च सीमा
रिटर्निंग अधिकारी तावड़ू संजीव कुमार ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपये तथा पार्षद पद के लिए 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा। साथ ही, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी।
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