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Gurugram News: बीपीएल एससी परिवारों को स्वयं रोजगार के लिए बैंक ऋण की सुविधा

Thu, 11 Dec 2025 07:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 11 Dec 2025 07:27 PM IST
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Bank loan facility for self-employment to BPL SC families
गुरुग्राम। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की ओर से अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं पात्र परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो। ऐसे परिवारों को पशुपालन, किराना व मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन सहित अन्य लाभप्रद योजनाओं के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से कुल लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 हजार रुपये तक अनुदान और 10 प्रतिशत मार्जिन मनी चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जाती है। जबकि शेष ऋण राशि बैंक मुहैया कराते हैं। इच्छुक आवेदक निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए दूरभाष 0124-2321833 पर संपर्क किया जा सकता है। जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश के अनुसार, जिला कार्यालय एससीओ 62-63, संजय कॉलोनी, सेक्टर-12A में भी आवेदन भरे जा सकते हैं। संवाद
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