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Gurugram News: परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में फोटोस्टेट और साइबर कैफे पर रोक
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-बोर्ड परीक्षाओं के दौरान धारा 163 के तहत डीसी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल रहित तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं एक से 24 अक्तूबर तक होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी एकेडमिक/ओपन स्कूल, सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक/ओपन स्कूल और डीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय रोजाना दोपहर दो से शाम पांच बजे तक रहेगा।
डेढ़ घंटे पहले बंद रहेंगी दुकानें-
आदेश के अनुसार परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले से परीक्षा समाप्त होने तक केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट, जेरॉक्स, साइबर कैफे और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर दायरे में हथियार लेकर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। केंद्र में केवल वैध पहचान पत्र वाले अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। बिना पहचान पत्र किसी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के उद्देश्य से केंद्रों के आसपास गैरकानूनी रूप से लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकल रहित तरीके से कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंध लागू किए हैं। डीसी एवं जिला मजिस्ट्रेट उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं एक से 24 अक्तूबर तक होंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी एकेडमिक/ओपन स्कूल, सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक/ओपन स्कूल और डीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय रोजाना दोपहर दो से शाम पांच बजे तक रहेगा।
डेढ़ घंटे पहले बंद रहेंगी दुकानें-
आदेश के अनुसार परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले से परीक्षा समाप्त होने तक केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट, जेरॉक्स, साइबर कैफे और अन्य संबंधित दुकानों को खोलने पर रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर दायरे में हथियार लेकर जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। केंद्र में केवल वैध पहचान पत्र वाले अधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। बिना पहचान पत्र किसी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के उद्देश्य से केंद्रों के आसपास गैरकानूनी रूप से लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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