{"_id":"652d7500b1d7ee580b012f0f","slug":"ban-on-hookah-bar-in-the-district-section-144-imposed-gurgaon-news-c-24-1-noi1094-16534-2023-10-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: जिले में हुक्का बार पर प्रतिबंध, धारा 144 लागू
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक नहीं
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।हालांकि, यह प्रतिबंध गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक हुक्का पर लागू नहीं होगा।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिला के विभिन्न स्थानों पर संचालित हुक्का बार में में परोसे जाने वाले तंबाकू में निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह आदेश सभी हुक्का बार, रेस्टोरेंट, होटल सहित ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां लोग हुक्के से तम्बाकू पीने के लिए इकट्ठा हों, उन पर लागू होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला प्रशासन ने शहर में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सोमवार को सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है।हालांकि, यह प्रतिबंध गैर-व्यावसायिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक हुक्का पर लागू नहीं होगा।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि जिला के विभिन्न स्थानों पर संचालित हुक्का बार में में परोसे जाने वाले तंबाकू में निकोटीन होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे में शहर को निकोटीन मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। यह आदेश सभी हुक्का बार, रेस्टोरेंट, होटल सहित ऐसे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जहां लोग हुक्के से तम्बाकू पीने के लिए इकट्ठा हों, उन पर लागू होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन